नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक

भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की विभिन्न जिलों में अलग-अलग FIRs को एक साथ जोड़ने के आग्रह वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त तक केंद्र-राज्य और नूपुर से एडिश्नल एफिडेविट मांगा है। इस दौरान गिरफ्तारी या फिर किसी भी एक्शन पर रोक लगा दी गई है। अब कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को करेगी। बता दें कि नूपुर ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अपनी वापस ली गई याचिका को बहाल करने का आग्रह किया था।

नूपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने आज कोर्ट से कहा कि नूपुर की जान पर गंभीर खतरा है, वो किसी भी कीमत पर अलग-अलग हाईकोर्ट में नहीं जा सकतीं इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई हो। इसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 10 अगस्त मुकर्रर की है।

पैगंबर मोहम्मद पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
नूपुर शर्मा ने टीवी पर प्रसारित एक कार्यक्रम के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके लिए देश के कई राज्यों में उनके खिलाफ FIRs दर्ज की गई थीं। इससे पहले एडवोकेट मनिंदर सिंह ने नूपुर शर्मा का पक्ष कोर्ट में रखा। नूपुर शर्मा के हवाले से उनके वकील ने कोर्ट में कहा, ‘अब नई डिवेलपमेंट हुई हैं इस मामले में। नई धमकियाँ मिल रही है। आज ही एक न्यूज रिपोर्ट आई है जिसमें यह सामने आया है कि नूपुर का नंबर और एड्रेस शेयर किया गया। मेरी जान को गम्भीर खतरा है। एक क्रिमिनल ऑफेंस के लिए कई FIRs हुई हैं मेरे खिलाफ। पश्चिम बंगाल में 3-4 और FIRs दर्ज हुई हैं।’सुप्रीम कोर्ट में नूपुर की याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना टेरर मॉड्यूल का भी जिक्र हुआ। फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार अतहर ने पूछताछ में ये बात कबूली है कि नूपुर के घर पर अटैक की प्लानिंग की जा रही थी। नूपुर का एड्रेस व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट किया जा रहा था। नूपुर के वकील ने इस बात को भी कोर्ट के सामने रखा।

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