वीर सावरकर के खिलाफ ट्वीट मामले में बुरे फंसे राहुल गांधी, मुंबई पुलिस करेगी पूछताछ

मुंबई: वीर सावरकर के खिलाफ ट्वीट के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ मुंबई पुलिस को जांच करने का मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आदेश दिया है. साल 2016 में राहुल गांधी ने वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक ट्विट किया था. इस मामले में राहुल गांधी के मुंबई की भोईवाडा कोर्ट में गैरहाजिर रहने के बाद कोर्ट ने पुलिस को जांच का आदेश दिया है. वीर सावरकर पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी.

स्वातंत्र्य वीर सावरकर संस्थान का दावा है कि मुंबई की भोईवाड़ा कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में आई.पी.सी.की धारा 202 के तहत मुंबई पुलिस को आदेश जारी किया है.

दरअसल, साल 2016 मेँ राहुल गांधी ने स्वातंत्र्य वीर सावरकर को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी वाला ट्वीट किया था जिसके बाद संस्थान के रणजीत सावरकर ने मुंबई पुलिस में शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और बाद में वीर सावरकर को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ  आईपीसी 499 और 500 के तहत अदालत में याचिका दायर की थी

शिकायतकर्ता के वकील के मुताबिक, अदालत की कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी की गैरमौजूदगी के बाद मुंबई की भोईवाड़ा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी की जांच के आदेश दिए हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही कई मामलों में मुंबई की कई अदालतों के चक्कर काट रहे हैं.

आरएसएस के खिलाफ बयानबाजी के मामले में राहुल गांधी जमानत पर हैं. अब राहुल गांधी पर नए सिरे से कानूनी तलवार लटक गई है. इस नये मामले में मुंबई पुलिस राहुल गांधी की जांच के बाद अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में अगली सुनवाई में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को लेकर अदालत अपनी अगली कार्रवाई तय कर सकती है.

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