लालू यादव की रिहाई का रास्ता साफ, सीबीआई की दलील खारिज कर झारखंड हाईकोर्ट ने दी जमानत

राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को चारा घोटाले में बड़ी राहत मिली है। चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद को जमानत दे दी है। इस मामले में लालू को 5 साल की सजा हुई थी। आधी सजा पूरी करने, उम्र अधिक होने और बीमारी का हवाला लालू के वकीलों की तरफ से दिया गया था। जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने लालू को जमानत दे दी।

इससे पहले सुनवाई के दौरान लालू के वकील कपील सिब्बल ने दावा किया था कि डोरंडा कोषागार से गबन के मामले में उन्हें मिली पांच वर्ष कैद की सजा की आधी से अधिक अवधि पहले ही लालू यादव जेल में बिता चुके हैं लिहाजा उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। सिब्बल ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा चारा घोटाले में जमानत के लिए सजा की आधी अवधि पूरा कर लेने के नियम को देखते हुए लालू यादव को जमानत दी जानी चाहिए।

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