दिल्ली हाईकोर्ट में हो अग्निपथ मामले की सुनवाई-सुप्रीम कोर्ट

सेना में भर्ती को लेकर लाई गई ‘अग्निपथ’ स्कीम के खिलाफ देशभर में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मंगलवार को बड़ा आदेश सुनाया है है. पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में की जाएगी. गौरतलब है कि अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी हुई थी. जिसमें इसे रद्द करने जैसी मांगें थी. लेकिन, सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी मिली कि पटना से लेकर केरल तक पांच हाईकोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास लंबित इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में भेज दिए हैं. इसके साथ ही, बाकी हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को भी दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर भविष्य में भी कोई मामले आते हैं तो उसे दिल्ली हाईकोर्ट भेजा जाएगा. इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कब सुनवाई होगी, इसकी कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दिल्ली हाईकोर्ट में हो अग्निपथ मामले की सुनवाई

इस पूरे मामले को लेकर पेश हुए सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि केरल, पटना, दिल्ली समेत कई हाई कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं. उन्होंने आगे कहा कि या तो हम सबको यहां ट्रांसफर करने के लिए आवेदन दें, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट को कहें कि अपने पास लंबित केस जल्दी सुन लें. इससे कम से कम सुप्रीम कोर्ट के सामने एक फैसला होगा. इसके बाद जज ने कहा कि हम यह भी कह सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ही सभी केस सुन लें. याचिकाकर्ता की वकील- बेहतर हो सुप्रीम कोर्ट सभी केस अपने पास ट्रांसफर कर ले

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