कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, फारूक अब्दुल्ला मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी

नई दिल्ली: एमडीएमके (MDMK) चीफ वाइको की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. इस मामले में सरकार को 30 सितंबर तक जवाब देना होगा. वाइको ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के लिए याचिका (हैबियस कार्पस) दाखिल की है.

याचिका में कहा गया है कि फ़ारुख अब्दुल्ला उनके निमंत्रण पर 15 सितंबर को होने वाले, चेन्नई में पूर्व मुख्यमंत्री अन्नादुरई के 111वीं जन्मशताब्दी के समारोह में शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले के बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. उनको ग़ैर क़ानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है.

आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फ़ारूक़ अब्दुल्ला को हिरासत में लिए जाने की कोई जानकारी नहीं है.

वाइको ने फारुख अब्दुल्ला से मिलने की इजाजत भी अथॉरिटी से मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया. ऐसे में कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो फारुख अब्दुल्ला को पेश करे ताकि वो इस समारोह में शामिल हो सके.

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