मनी लॉन्ड्रिंग केस: जैकलीन को बड़ी राहत, कोर्ट से अनुमति के बिना जा सकेंगी विदेश

New Delhi:  मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी जमानत शर्तों में बदलाव करने का फैसला करते हुए कहा कि हालांकि ‘कोर्ट की पूर्व अनुमति’ से राहत दी गई है लेकिन अभिनेत्री को देश छोड़ने से तीन दिन पहले अदालत और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सूचित करना होगा।

कोर्ट ने कहा कि मामले में पूर्व में इस प्रकार की बंदिश लगाई गई थी। विदेश जाने से पहले बार-बार लेना बोझिल हो जाता है। पेशेवर व्यक्ति के लिए इसके चलते आजीविका खोने का खतरा हो सकता है। इस आधार पर गोकलानी फर्नांडीज को छूट दी जा रही है लेकिन उन्हें विदेश जाने से 3 दिन पहले ईडी और कोर्ट को सूचित करना पड़ेगा।

पिछले साल नवंबर में जैकलीन फर्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई थी लेकिन इस शर्त पर कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश के बाहर नहीं जा सकती।

अदालत ने कहा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस होने के नाते जैकलीन को अक्सर विदेश यात्रा करनी पड़ती है। कभी कभी चंद घटंते पहले ही इसकी सूचना मिलती है ऐसे में ये संभव नहीं है कि इतनी कम समय में परमिशन लिया जा सके।

हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जैकलीन फर्नांडीज को अपनी यात्रा का व्यापक विवरण प्रदान करना अनिवार्य होगा। जिसमें वह देश जहां वह जाएंगी, रहने की अवधि और उनके आवास, संपर्क नंबर आदि जैसे अन्य विवरण शामिल हैं। जमानत की शर्तों में ढील इस आधार पर दी गई कि अभिनेत्री ने पहले उनका दुरुपयोग नहीं किया था।

कोर्ट ने नया विकल्प पेश करते हुए FDR जमा कर विदेश जाने की अनुमति दी है। इसका मतलब है कि जब जैकलीन विदेश जाना चाहेंगी उन्हें अपने पासपोर्ट के साथ 50 लाख FDR (एक प्रकार का सिक्योरिटी डिपॉजिट) जमा करना होगा। वापस लौटने पर उन्हें FDR वापस कर दिया जाएगा। जैकलीन फर्नांडीज ने पहले अपनी जमानत शर्तों में ढील देने के लिए अदालत का रुख किया था और कहा था कि कुछ स्थितियों में विदेश जाने के लिए अदालत से अनुमति लेने में उन्हें समय लगता है।

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