इमरान खान को मिली बड़ी राहत,अदालत ने आगजनी और हत्या समेत तीन मामलों में दी अंतरिम जमानत

Islamabad: पाकिस्तान के लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत ने आगजनी, पुलिस के खिलाफ हिंसा, तोड़फोड़ और जिले शाह हत्या (Zille Shah Murder) से संबंधित तीन मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को अंतरिम जमानत दे दी। पाकिस्तान के मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, तीन मामलों में अंतरिम जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।

जियो न्यूज ने बताया कि आतंकवाद विरोधी और सहायता और उकसाने वाले कानूनों के तहत पीटीआई प्रमुख के खिलाफ रेस कोर्स पुलिस स्टेशन में कई मामले दर्ज किए गए थे। खान भारी सुरक्षा के बीच अदालत में उपस्थित हुए।तोशखाना उपहार मामले में इमरान खान को पकड़ने के लिए एक अभियान के दौरान पीटीआई सदस्यों और पुलिस के बीच हुई झड़पों के सिलसिले में लाहौर पुलिस ने खान के खिलाफ ये तीन मामले दर्ज किए थे। इमरान वर्तमान में आतंकवाद, हत्या, हत्या के प्रयास और ईशनिंदा से संबंधित 140 से अधिक मामलों से निपट रहे हैं, जो पीएमएलएन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने पिछले 11 महीनों में उनके खिलाफ दर्ज कराए थे। इससे पहले, मार्च में लाहौर हाईकोर्ट ने इसी मामले में खान को सुरक्षात्मक जमानत दी थी और उन्हें इस मामले में संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया था।

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