AAP सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत, 13 अक्टूबर तक बढ़ी हिरासत

Delhi news:AAP सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत, 13 अक्टूबर तक बढ़ी हिरासत

New Delhi: दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ईडी रिमांड कोर्ट ने मंगलवार (10 अक्टूबर) को 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी. सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें पांच दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा गया था. रिमांड खत्म होने पर ईडी ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया. जहां अदालत ने उनकी ईडी हिरासत बढ़ा दी.

सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने कहा कि मुझसे रात के साढ़े दस बजे कहा गया कि आपको बाहर ले जाया जा रहा है. पूछने पर बताया कि तुगलक रोड थाने ले जा रहे हैं. मैंने फिर सवाल किया कि क्या जज की इजाजत ली है. मेरे अड़ने पर उन्होंने कहा कि मुझे लिखकर दीजिए. मैंने लिखकर दिया. दूसरे दिन भी यही हुआ. इसका मतलब है कि इनका दूसरा एजेंडा है. सिंह ने कहा कि अब जज साहब इनसे पूछिए, किस ऊपर वाले के कहने पर मुझे ऊपर भेजने की तैयारी थी, ये इनसे पूछिए. मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि जहां भी ले जाना है, जज साहब को बता दीजिए.  इस दौरान सिंह को उनके परिवार से और वकील से 10 मिनट मिलने की इजाजत कोर्ट ने दी.

उधर, ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि संजय सिंह हिरासत में सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं. वो जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं. उनसे फोन के डेटा के बारे में पूछा गया तो उसका भी उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. कोर्ट के सवाल के जवाब में ED की ओर से पेश वकील ने बताया कि हाल ही में रेड चंडीगढ़ में डाली गई है, जिस बिजनेसमैन की निशानदेही पर छापेमारी की गई है, उसका बयान दर्ज हो गया है और उसने कुछ ऐसी अहम जानकारी दी है, जिसका खुलासा इस वक़्त नहीं किया जा सकता.

प्रवर्तन निदेशालय की ओर बताया गया कि इस मामले में रिश्वत मांगे जाने के सबूत जांच एजेंसी के पास है. ईडी इन आरोपों की जांच कर रही है. ED ने एक बिज़नेसमैन का बयान दर्ज किया. अभी उसको अदालत में डिस्क्लोज नहीं कर सकते है. ED ने कोर्ट को बताया कि शराब व्यपारियों के लाइसेंस को क्लियर करने के लिए घूस मांगी गई थी. ED ने कहा कि संजय सिंह का करीबी सर्वेश मिश्रा भी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. ED ने कहा कि सर्वेश मिश्रा को कल के लिए नया समन जारी किया है.

Related Articles

Back to top button