सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, आम आदमी की दीवाली आपके हाथ में है

नई दिल्‍ली. सुप्रीम कोर्ट  ने लोन मोरटोरियम  सुविधा लेने वाले कर्जदारों पर लगने वाले ब्‍याज पर ब्‍याज की माफी योजना मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कहा कि आम आदमी की दिवाली आपके हाथ में है. इसलिए सरकार को जल्‍द से जल्‍द ब्‍याज माफी योजना लागू करनी चाहिए. साथ ही आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए कहा कि मोरेटोरियम सुविधा लेने वालों को 15 नवंबर 2020 तक ब्‍याज पर ब्‍याज नहीं देना होगा. वहीं, जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई में जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच ने साफ किया कि 15 नवंबर तक किसी का लोन अकाउंट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) घोषित नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि हमने इस पर रोक लगा रखी है.

शीर्ष अदालत ने 2 नवंबर तक टाली मामले पर सुनवाई
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार  की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) व बैंकों के वकील हरीश साल्‍वे ने इससे पहले मामले की सुनवाई टालने का आग्रह किया. इस दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि कुल 8 कैटेगरी में 2 करोड़ रुपये से ज्यादा के लोन पर ब्‍याज माफी नहीं की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सरकार को इस मामले में सही एक्शन प्लान लेकर आने को कहा है. इसके बाद मामले की सुनवाई 2 नवंबर तक टाल दी गई.

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