मथुरा-वृंदावन के 10 किलोमीटर क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मथुरा और वृंदावन में मांस तथा शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। योगी सरकार ने मथुरा तथा वृंदावन में 10 किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थस्थल घोषित किया है और उस 10 किलोमीटर के क्षेत्र में मांस तथा शराब की बिक्री पर रोक रहेगी।

सीएम योगी ने जन्माष्टमी के दिन कहा था कि मथुरा के वृन्दावन, गोवर्धन, नन्दगांव, बरसाना, गोकुल, महावन एवं बलदेव में जल्द ही मांस और शराब की बिक्री बंद कर इन कार्यों में लगे लोगों का अन्य व्यवसायों में पुनर्वास किया जाएगा। सीएम योगी भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रमों में सम्मिलित होने एवं श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर भगवान के दर्शन करने सोमवार को मथुरा पहुंचे थे।योगी आदित्यनाथ ने कहा था, ‘चार वर्ष पूर्व 2017 में यहां की जनता की मांग पर मथुरा एवं वृन्दावन नगर पालिकाओं को मिलाकर नगर निगम का गठन किया गया था। फिर यहां के सात पवित्र स्थलों को राजकीय रूप से तीर्थस्थल घोषित किया। अब जनता की कामना है कि इन पवित्र स्थलों पर मद्य एवं मांस की बिक्री न की जाए, तो मैं आश्वस्त करता हूं कि ऐसा ही होगा।’ उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन को अपेक्षित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा, ‘जो लोग इन कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें अन्य कार्यों का प्रशिक्षण देकर उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। उन लोगों की व्यवस्थित रूप से काउंसलिंग की जानी चाहिए।’

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