बजट 2019 : घर खरीदने वालों को ऐसे मिलेगा 1.5 लाख रुपए का फायदा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2019 पेश किया। ये मोदी सरकार-2 का पहला बजट है। यह पहला मौका है जब बतौर वित्त मंत्री सीतारमण बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में पेश बजट में हाउसिंग फाइनेंस को लेकर अहम घोषणा की। उन्‍होंने किफायती घर खरीदने के लिए, लिए जाने वाले लोन के ब्‍याज पर कटौती की सीमा बढ़ाकर सालाना 3.5 लाख रुपए करने का प्रस्‍ताव रखा, जो अब तक सालना 2 लाख रुपए है। वित्‍त मंत्री ने वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए लोन के ब्‍याज पर 1,50,000 लाख रुपये तक की अतिरिक्‍त कटौती का प्रस्‍ताव रखा।

वित्‍त मंत्री ने 45 लाख रुपये तक के मूल्‍य का मकान खरीदने के लिए 31 मार्च, 2020 तक लिए जाने वाले ऋण पर ब्‍याज में सलाना डेढ़ लाख रुपये तक की अतिरिक्‍त कटौती का सुझाव रखते हुए इसे सालाना 3.5 लाख रुपये किए जाने का प्रस्‍ताव रखा। इससे 15 साल के लिए होम लोन लेने वालों को लगभग 7 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा।

अपने बजट भाषण में उन्‍होंने कहा, ‘सबके लिए आवास’ और सस्‍ते आवास के लक्ष्‍य को हासिल करने के लिए सस्‍ते आवास के डेवलपर्स द्वारा अर्जित लाभों पर टैक्‍स हॉलिडे का प्रावधान पहले ही किया जा किया जा चुका है। स्‍व-स्‍वामित्‍व वाली संपत्ति के संबंध में, आवास ऋण पर प्रदत्‍त ब्‍याज पर दो लाख रुपये तक की कटौती अनुमति है। इसे और अधिक बढ़ावा देने के लिए मैं 45 लाख रुपये तक के मूल्‍य का सस्‍ता मकान खरीदने के लिए 31 मार्च, 2020 तक लिए गए ऋण पर प्रदत्‍त ब्‍याज हेतु 1,50,000 रुपए तक अतिरिक्‍त कटौती की अनुमति देने का प्रस्‍ताव करती हूं।’

उन्‍होंने कहा, ‘इस तरह सस्‍ता मकान खरीदने वालों को अब 3.5 लाख तक ब्‍याज संबंधी कटौती का लाभ मिलेगा। इससे मध्‍यवर्गीय मकान खरीदने वालों को उनके 15 वर्ष की अवधि वाले ऋण पर लगभग 7 लाख रुपये का लाभ प्राप्‍त होगा।’

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