कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज सेठ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को 7 अक्टूबर तक NCB की हिरासत में भेजा

मुंबई कोर्ट ने आर्यन खान समेत तीन आरोपियों को 7 अक्टूबर तक की एनसीबी कस्टडी में भेजा है। आर्यन खान के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धारा 27 (किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करने के लिए सज़ा), 8सी (मादक पदार्थ का उत्पादन, निर्माण, रखना, बेचना या खरीदना) एवं अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सतीश मानशिंदे ने कोर्ट से मांगी थी आर्यन खान की जमानत

आर्यन खान की ओर से पैरवी कर रहे वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि मेरे मुवक्किल से कोई पदार्थ जब्त नहीं किया गया है। यदि मेरा मुवक्किल जमानत पर रिहा होता है, तो वह एनसीबी द्वारा जांच में शामिल होने के लिए उपलब्ध होगा।

एनसीबी के वकील ने की थी मामले की गहन जांच की मांग
एनसीबी की तरफ से पैरवी कर रहे वकील एएसजी अनिल सिंह का कहना है कि आरोपी आर्यन खान को जहाज पर इनवाइट किया गया, वह वहां उन लोगों के बीच मौजूद था, जिन्हें ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। उनके और अन्य लोगों के बीच नशीली दवाओं के बारे में बातचीत हो रही थी। एएसजी अनिल सिंह का कहना है कि इसलिए इन सभी बातों की गहन जांच होनी चाहिए।

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