दशहरा रैली को लेकर शिंदे गुट को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका, उद्धव ठाकरे को मिली इजाजत

दशहरा रैली को लेकर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गुट को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) से बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से दादर से विधायक सदा सरवनकर की याचिका को खारिज कर दिया है. वहीं उद्धव ठाकरे को दशहरा रैली के लिए इजाजत मिल गई है. बता दें कि सदा सरवानकर ने अपने आप को मूल शिवसेना बताते हुए दशहरा रैली करने की मांग की थी और शिवसेना उद्धव ठाकरे की याचिका में हस्तक्षेप किया था.

क्या है मामला?

बीएमसी ने शिवसेना के दोनों गुटों को शिवाजी पार्क में होने वाली रैली के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी. यह जानकारी बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने गुरुवार को दी. उन्होंने बताया था कि कानून व्यवस्था के लिहाज से किसी भी एक गुट को रैली की अनुमति देने पर शिवाजी पार्क में गंभीर समस्या हो सकती है, इसलिए बीएमसी ने दोनों गुटों को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति नहीं देने की जानकारी एक लेटर भेजकर दी.

कब किसने मांगी अनुमति?

गौरतलब है कि शिवाजी पार्क में होने वाली शिवसेना की दशहरा रैली के लिए ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के अनिल देसाई ने 22 अगस्त को बीएमसी से अनुमति मांगी थी. इसके बाद 30 अगस्त को शिंदे गुट के विधायक सदा सर्वंकर ने भी दशहरा रैली आयोजित करने के लिए बीएमसी को आवेदन किया था.

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