ड्रग्स केस में आर्यन खान को मिली जमानत, डेढ़ घंटे तक चली दलीलों के बाद हाई कोर्ट ने दी राहत

मुंबई। बॉलीवुड के सुपरस्टॉर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिलेगी या नहीं ? इस पर बंबई हाई कोर्ट में चर्चा हुई। इस दौरान आर्यन की तरफ से अपनी दलीलें रखते हुए पूर्व अटॉर्नी-जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि शाहरुख का बेटा जहाज पर अरबाज और अचित के अलावा किसी को भी नहीं जानता था। इस मामले में कोर्ट ने करीब डेढ़ तक दोनों की दलीलें सुनी। जिसके बाद बंबई हाई कोर्ट ने आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी। हालांकि अभी सभी आरोप जेल में ही रहेंगे क्योंकि ऑर्डर शुक्रवार को आएगा। जिसके बाद आरोपी अपने घर जा सकेंगे।मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील में कहा कि अचित को 4 दिनों के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसके बारे में कहा गया था कि डीलर और उसके पास से 2.4 ग्राम ड्रग्स बरामद हुआ था। एक डीलर के पास 200 ग्राम होना चाहिए।

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