ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में अब 11 अक्टूबर को होगी सुनवाई

ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी या नहीं, इसको लेकर वाराणसी की जिला अदालत में आज फैसला आना था, लेकिन फिलहाल के लिए ये टल गया है। कोर्ट अब ये फैसला 11 अक्टूबर को सुनाएगा। आज जो फैसला आने वाला था, वह अब 11 अक्टूबर तक टल गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को की जाएगी।

हिंदू पक्ष के वकील ने क्या बताया

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया कि उन्होंने कोर्ट से कहा कि यह (कथित शिवलिंग) हमारी वाद संपत्ति का हिस्सा है और सीपीसी के आदेश 26 नियम 10ए के आधार पर न्यायालय को वैज्ञानिक जांच का निर्देश देने का अधिकार है। इसको लेकर कार्ट से मुस्लिम पक्ष ने जवाब के लिए कुछ समय मांगा है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि मामले की सुनवाई अब 11 अक्टूबर को होगी।कोर्ट ने हमसे दो बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए कहा है। पहला कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाया गया ढांचा इस सूट संपत्ति का हिस्सा है या नहीं? दूसरा, क्या अदालत वैज्ञानिक जांच के लिए आयोग जारी कर सकता है? हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि हमने अपना जवाव दाखिल कर दिया है।

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