कठुआ कांड: मुख्य गवाह के परिवार की याचिका पर SC ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची से कथित दुष्कर्म की वारदात के मुख्य गवाह तालिब हुसैन के परिवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी.

बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तालिब हुसैन की हिरासत में कथित पिटाई के मामले को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका मानने से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर चुकी है. ऐसे में हम पिटाई के आरोप पर सुनवाई करेंगे. दरअसल, याचिका में कहा गया है कि कठुआ रेप केस में पीड़ित परिवार की मदद के चलते उन्हें एक झूठे रेप केस में फंसाकर, पुलिस हिरासत में उनका टॉर्चर हो रहा है. पुलिस उन्हें उठा कर लेकर गई है और उनका कोई पता नहीं चल पाया है.इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने रेप का आरोप लगाने वाली महिला को भी पक्षकार बनने की इजाजत दे दी.

तालिब के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका
दरअसल, तालिब हुसैन के परिवार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ताबिल की सुरक्षा और उसे सुप्रीम कोर्ट में पेश कराने की मांग की थी. तालिब के परिवार ने आरोप लगाया गया है कि उसे एक फर्जी दुष्कर्म केस में फंसाकर न्यायिक प्रताड़ना का शिकार बनाया जा रहा है.

तालिब ने जेल में की खुदकुशी की कोशिश
आपको बता दें कि सोमवार को तालिब हुसैन ने सांबा पुलिस स्टेशन के लॉकअप में दीवार से सिर मारकर खुदकुशी का प्रयास किया था. दीवार में सिर मारने से वह बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है.पुलिस ने आरोपित के खिलाफ खुदकुशी के प्रयास का एक और मामला दर्ज किया था.

मामले की होगी सीबीआई जांच?
तालिब पर आरोप है कि उसने महिला रिश्तेदार के साथ तेज धार हथियार दिखाकर जोर जबरदस्ती की. महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. आरोपित दस दिन की पुलिस रिमांड पर है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को जम्मू कश्मीर से पठानकोट ट्रांसफर कर दिया था हालांकि आरोपियों की उस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था जिसमें इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी.

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