आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे HC में सुनवाई जारी, एनसीबी बोली-2 साल से ले रहे ड्रग्स
मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी केस (Cruise Drugs Case) में आर्यन खान की जमानत याचिका (Aryan Khan Bail Plea) में आज यानी गुरुवार को मुंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) में सुनवाई जारी रहेगी. आज दोपहर 2:30 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. मुंबई हाईकोर्ट में आज सुनवाई का तीसरा दिन होगा. आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा की दलीलें बुधवार को पूरी हो गई थी. आज इसपर एनसीबी अपना पक्ष रखेगी. कोर्ट में एएसजी अनिल सिंह एनसीबी का पक्ष रखेंगे.
कोर्ट में बुधवार को उन्होंने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि एक घंटे में वो अपनी पूरी बात रख सकें. मुंबई तट के नजदीक क्रूज पर एनसीबी की छापेमारी के दौरान मादक पदार्थ मिलने के मामले में तीन अक्टूबर को गिरफ्तार आर्यन खान , अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा तीन अक्टूबर से ही जेल में हैं. मामले पर बुधवार को करीब दो घंटे हुई सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति साम्बरे ने कहा कल हम इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे.
दो आरोपियों को मिली जमानत का दिया तर्क
आर्यन खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि यह गिरफ्तारी संवैधानिक प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है क्योंकि गिरफ्तारी वारंट में वास्तविक और सही आधार का उल्लेख नहीं था. मर्चेंट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत द्वारा मंगलवार को इसी मामले के दो आरोपियों-मनीष राजगढ़िया और अविन साहू- को दी गई जमानत की ओर ध्यान आकर्षित कराया.
उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भी आरोप समान है. बल्कि उनमें से एक पास से 2.6 ग्राम गांजा मिला था जबकि दूसरे ने उसका सेवन किया था. देसाई ने कहा कि इन लड़कों (आर्यन और मर्चेंट) को अगर समानता के आधार पर नहीं तो स्वतंत्रता के आधार पर जमानत दी जानी चाहिए. सख्त शर्तों के आधार पर इन्हें जमानत पर रिहा करें.