राजस्थान में 8 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, शादियों पर रोक 30 जून तक बढ़ाई गई

 

राजस्थान में लॉकडाउन 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के लिये मंत्रिमंडल और विशेषज्ञों की सिफारिश पर राज्य सरकार ने रविवार को राज्य में लॉकडाउन की अवधि में 15 दिन का विस्तार करते हुए इसे 8 जून तक कर दिया है। सरकारी बयान के अनुसार, हालांकि जिन जिलों में संक्रमण की स्थिति में काफी सुधार हुआ है वहां एक जून से व्यावसायिक गतिविधियों की छूट दी जा सकती है।

राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश भर में 8 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही इस बार सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी है। नई गाइडलाइन 24 मई यानि सोमवार से लागू होगी। राजस्थान में लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो गई है। 24 मई से 8 जून सुबह 5:00 बजे तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन रहेगा वहीं विवाह समारोह 30 जून तक स्थगित किए गए हैं।

गृह विभाग द्वारा रविवार को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में लॉकडाउन की अवधि 24 मई सुबह 5 बजे से 8 जून सुबह 5 बजे तक बढा दी गई है। बयान के अनुसार, राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थल पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना को 500 रुपये से बढाकर 1000 रुपये कर दिया है। वहीं वैवाहिक कार्यक्रमों की 30 जून तक अनुमति नहीं होगी। शनिवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिये लॉकडाउन की अवधि को बढाने का सुझाव दिया गया था।

राजस्थान में लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन के अनुसार, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार शुक्रवार 28 मई दोपहर 12:00 बजे से मंगलवार 1 जून प्रातः 5:00 बजे तक और शुक्रवार 4 जून दोपहर 12:00 बजे से मंगलवार 8 जून 5:00 बजे तक बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं लगाने की जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है। अब फेस मास्क नहीं लगाने पर 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा।

जानिए नई गाइडलाइन में कहां कितनी मिलेगी छूट

दो दिन के वीकेंड कर्फ्यू की जगह अब 3 दिन के लिए किया गया है यानि अब शनिवार से सोमवार कर्फ्यू रहेगा। तीन दिन तक मेडिकल, दूध, फल सब्जी को छोडकर सब कुछ बंद रहेगा। गृह विभाग ने 8 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में पुरानी पाबंदियों को जारी रखा गया है। मनरेगा के काम शुरु करने पर ग्रामीण विकास विभाग अलग से आदेश जारी करेगा।

खाद-बीज और कृषि उपकरण, पशु चारा, किराना की दुकान मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी। ऑप्टीकल्स की दुकानें मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी।

सरकारी राशन की दुकानें हर दिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक और मेडिकल की दुकानें प्रतिदिन 24 घंटे खोली जा सकेंगी। फल-सब्जी के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन से सुबह 6 से शाम 5 बजे तक बिक्री की अनुमति होगी।

मंडियां, फल-सब्जी और फूल मालाओं की दुकानें हर दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे और शाम 5 बजे से 7 बजे तक खुल सकेंगी। ई-मित्र सेवाएं शाम 4 बजे तक खुलेंगी।

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