जेपी इंफ्राटेक के खरीदारों को झटका, अदालत ने वापस किया NBCC का प्रपोजल

नई दिल्ली : जेपी इंफ्राटेक (Jaypee Infratech) के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जेपी के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब तक उसकी अपील पर सुनवाई नहीं कर लेता तब तक एनबीसीसी प्रपोजल पर विचार नहीं करना चाहिए. जिसके बाद कोर्ट ने एनबीसीसी की ओर से दिए गए प्रपोजल को वापस कर दिया. अब अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को करेगी.

होम बायर्स के पक्ष में काम कर रहे : केंद्र
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हजारों घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए कहा था. इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त करते हुए कहा था कि घर खरीदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही निर्णय लिया जाएगा. हम लगातार होम बायर्स के पक्ष में काम कर रहे हैं.

लाखों खरीदार बिल्डर्स प्रोजेक्ट में फंसे हुए
इससे पहले सुनवाई में केंद्र सरकार ने अदालत से कहा था कि वह ऐसे घर खरीदारों की शिकायतों का समाधान करने के लिए ‘एक समान प्रस्ताव’ पर काम कर रहा है, जो अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश करने के बाद फंस जाते हैं. ऐसे लाखों खरीदार है जो बिल्डर्स प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं.इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि अगर जेपी इंफ्राटेक मामले में 21 हजार से अधिक घर खरीदारों की शिकायतों का समाधान नहीं किया गया, तो वह उनके हितों की रक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा.

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