सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब केस, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डाली गई याचिका

नई दिल्ली: हिजाब (Hijab) को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी गई है. इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, कोर्ट के इस फैसले से नाराज याचिकाकर्ताओं ने अब सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है.

हिजाब को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि इस्‍लाम धर्म में हिजाब पहनना जरूरी नहीं है और स्‍टूडेंट्स स्‍कूल यूनिफॉर्म को पहनने से मना नहीं कर सकते. वहीं हाईकोर्ट ने साफ किया है कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता है.कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जे एम काजी की तीन जज की बेंच का गठन 9 फरवरी को किया गया था. इस बेंच ने उडुपी जिले की मुस्लिम लड़कियों द्वारा दायर याचिका को सुना. इसमें उन्होंने अदालत से गुहार लगाई थी कि उन्हें स्कूल ड्रेस
के साथ-साथ कक्षा के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि यह उनकी आस्था का विषय है.वहीं हिजाब के मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया है. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, ‘मैं कोर्ट के फैसले का स्‍वागत करता हूं. मैं सभी से अपील करता हूं कि वे शांति व्‍यवस्‍था बनाए रखें. स्‍टूडेंट का आधारभूत कार्य पढ़ाई करना है. इसलिए इन सब मामलों को अलग छोड़ दीजिये और पढ़ाई कीजिये व एकजुट रहिये.’केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है. हाईकोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, “मैं बहुत खुश हूं और मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं क्योंकि युवा मुस्लिम लड़कियां जो अपनी अन्य भारतीय बहनों की तरह बहुत सक्षम और प्रतिभाशाली हैं, उन्हें अब लोगों द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा.”

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