तुगलकाबाद में फिर से उसी जगह बनेगा संत रविदास मंदिर, SC ने दी इजाजत

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने राजधानी के तुगलकाबाद में गिराए गए संत रविदास मंदिर को फिर से बनाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें मंदिर को पुरानी जगह पर दोबारा बनाने के लिए जमीन देने की बात रखी गई थी।

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सोमवार को जस्टिस अरुण मिश्रा और श्रीपति रवींद्र भट की बेंच को बताया कि केंद्र ने भक्तों की आस्था और भावनाओं के मद्देनजर मंदिर के लिए 200 वर्ग मीटर क्षेत्र के पुराने प्रस्ताव को संशोधित कर अब 400 वर्ग मीटर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ मंदिर की जमीन सरकार की ओर से बनाई जाने वाली समिति को सौंपने को मंजूरी दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 सप्ताह के अंदर मंदिर के प्रबंधन के लिए एक समिति का गठन करे। सदस्य के तौर पर पूर्व सदस्य और अन्य लोग आवेदन कर सकते हैं। मंदिर के लिए और उसके आस-पास के क्षेत्र में कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर तोड़े जाने के बाद विरोध और हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार लोगों को निजी मुचलके और बॉन्ड पर रिहा करने का भी आदेश दिया है।

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