500 साल का लंबा इतंजार … राम मंदिर का सपना लिए कितने हुए विलीन…….अब आ गई प्रभु राम के आगमन की घड़ी
Ayodhya: 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण-प्रतिष्ठा की वो एतिहासिक तारीख है, जिसको देखने के लिए कितनों ने अपनी जान, जवानी और जिन्दगानी कुर्बान कर दी। आज हम आपको इतिहास के उन पन्नों के बीच ले जाएंगे, जहां से ये विवाद शुरू हुआ था।
अयोध्या विवाद देश के सबसे बड़े पुराने जमीन विवादों में शामिल था। इस लेकर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और 5 अगस्त, 2020 को यहां राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी।
1528 में बनी बाबरी मस्जिद
सरकारी दस्तावेजों और शिलालेखों के अनुसार, अयोध्या में विवादित स्थल पर 1528 से 1530 के बीच मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर उसके गवर्नर मीर बाकी ने एक मस्जिद बनवाई थी, जिसे आमतौर पर बाबरी मस्जिद कहते हैं।दिलचस्प बात ये है कि बाबरी मस्जिद पर झगड़े की शुरुआत राम मंदिर नहीं, बल्कि किसी अन्य मंदिर को लेकर हुई थी।दरअसल, 1855 में नवाबी शासन के दौरान कुछ मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद से कुछ 100 मीटर दूर अयोध्या के प्रतिष्ठित हनुमानगढ़ी मंदिर पर कब्जे के लिए धावा बोल दिया था।हमला करने वाले मुसलमानों का दावा था कि एक मस्जिद तोड़कर ये मंदिर बनाया गया था, यानि ये अयोध्या विवाद के बिल्कुल विपरीत मामला था।
हनुमानगढ़ी मंदिर पर हिंदू वैरागियों और मुस्लिमों के बीच खूनी संघर्ष हुआ और वैरागियों ने हमलवारों को वहां से खदेड़ दिया। अपनी जान बचाने के लिए हमलावर बाबरी मस्जिद में जा छिपे, लेकिन वैरागियों ने मस्जिद में घुसकर उनका कत्ल कर दिया।
इस बीच 1857 में अवध में नवाब का राज खत्म हो गया और ये सीधे ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत आ गया।माना जाता है कि इसी दौरान वैरागियों ने मस्जिद के बाहरी हिस्से में चबूतरा बना लिया और वहां भगवान राम की पूजा करने लगे।प्रशासन से जब इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चबूतरे और बाबरी मस्जिद के बीच एक दीवार बना दी, लेकिन दोनों का मुख्य दरवाजा एक ही रहा।
अयोध्या विवाद में मुकदमेबाजी की शुरुआत 1885 में हुई।29 जनवरी, 1885 को निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुबर दास ने सिविल कोर्ट में केस दायर करते हुए 17X21 फुट लम्बे-चौड़े चबूतरे को भगवान राम का जन्मस्थान बताया और वहां मंदिर बनाने की अनुमति मांगी।उन्होंने खुद को चबूतरे वाली जमीन का मालिक बताया।पहले सिविल कोर्ट, फिर जिला कोर्ट और फिर अवध के जुडिशियल कमिश्नर की कोर्ट, तीनों ने वहां मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दी।
तीनों कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान राम चबूतरे को हिंदुओं की आस्था का प्रतीक माना, लेकिन जमीन के मालिकाना हक के सबूत न होने और शांति बनाए रखने के लिए मंदिर बनाने की इजाजत नहीं दी।
6 दिसंबर, 1992 को ढहाई गई बाबरी मस्जिद
इस दौरान VHP का राम मंदिर आंदोलन चलता रहा और भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। इन आंदोलनों के दौरान कारसेवक अयोध्या पहुंचते रहे और 6 दिसंबर, 1992 को उन्होंने बाबरी मस्जिद ढहा दी। इसके बाद देशभर में दंगे हुए थे।
हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटा
विवाद पर 2 दशक से अधिक समय तक सुनवाई करने के बाद 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।अपने फैसले में हाई कोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ जमीन को निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश और रामलला विराजमान के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया।हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इन तीनों और अन्य कुछ पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कीं।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के जरिए भी मामले की समाधान की कोशिश की, लेकिन ये असफल रही।इसके बाद 2019 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय बेंच ने 40 दिन की सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा।अंत में 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सदियों पुराने इस विवाद का पूरा निपटारा कर दिया।कोर्ट ने संपूर्ण विवादित परिसर का हक रामलला को दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2020 में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार, 67 एकड़ वाले परिसर में से 2 एकड़ जमीन पर मंदिर बनाया गया है।मंदिर बनने की लागत करीब 300-400 करोड़ के करीब होगी, लेकिन पूरे राम मंदिर क्षेत्र का निर्माण होने में 1,100 करोड़ रुपये तक का खर्च आएगा।22 जनवरी को होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे।