योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब अंग्रेजी भाषा में भी जारी होगा जाति प्रमाण-पत्र

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की तहसीलों से जाति प्रमाण-पत्र (Caste Certificate) अब अंग्रेजी भाषा (English language) में भी जारी किया जाएगा. इसके कारण गैर हिन्दी भाषी राज्यों में जरूरतमंदों को होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा. प्रमुख सचिव (समाज कल्याण) मनोज सिंह ने इसके लिए एक निर्देश जारी किया है.

निर्देश में कहा गया है, ‘सभी तहसीलों से अब प्रदेश या बाहर अन्य राज्यों की सेवाओं में जातिगत आरक्षण का लाभ पाने के लिए आवेदकों को हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा में भी जाति प्रमाण-पत्र जारी किए जाएं. आवेदक द्वारा जाति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन उस क्षेत्र के सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जहां उसका जन्म हुआ हो या जहां वह आवेदन करते समय स्थायी तौर पर निवास कर रहा हो। इस बारे में सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है.’

प्रमुख सचिव (समाज कल्याण) मनोज सिंह ने बताया कि आवेदन के अलावा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित शपथ भी देना होगा. इसमें अभ्यर्थी की जाति-उपजाति जनजातीय समुदाय के वर्ग या भाग निवास आदि से जुड़ा विवरण होगा. इसके आधार पर ही तहसील स्तर से सक्षम अधिकारी आवेदक से जुड़ी जानकारी का स्थलीय सत्यापन करेंगे. रिपोर्ट के आधार पर हिंदी के साथ ही निर्धारित प्रोफार्मा पर अंग्रेजी में लिखा जाति प्रमाण-पत्र भी आवेदक के मांगने पर तहसील से जारी होगा. इन मामले पर अधिकारियों ने बताया, ‘इसका सबसे बड़ा फायदा गैर हिंदी भाषी राज्यों में जातिगत आरक्षण पाने को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रदेश के आवेदकों को होगा. अब उन्हें हिंदी में बने जाति प्रमाण-पत्र का सक्षम प्राधिकारी स्तर से अंग्रेजी में अनुवाद कराने की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा.’एडीएम (प्रशासन) एसपी गुप्ता ने बताया कि शासन से निर्देश जारी होने के बाद लखनऊ की सभी तहसीलों में आवेदकों के जाति प्रमाण-पत्र हिंदी भाषा के साथ ही अंग्रेजी भाषा में भी जारी करने की व्यवस्था शुरू करने को कहा गया है.

Related Articles

Back to top button