केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका, रिमांड के खिलाफ अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इनकार

Arvind Kejeriwal:केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका, रिमांड के खिलाफ अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इनकार

New Delhi: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन की कोर्ट ने उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया है. केजरीवाल ने ईडी की रिमांड के खिलाफ अपनी अर्जी में शनिवार शाम या रविवार यानी 24 मार्च को सुबह जल्द सुनवाई की मांग की थी.

केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं. केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कल 6 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया था. उन्हें 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा. ईडी ने इस मामले में 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 6 दिन की रिमांड ही स्वीकृत की है. रिमांड के लिए सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि केजरीवाल, अन्य मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ शराब घोटाले के प्रमुख साजिशकर्ता थे.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/tarunrat/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427