राहुल गांधी को सरकारी बंगला वापस मिला, फिर से 12 तुगलक रोड पर ही रहेंगे

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2019 के “मोदी उपनाम” मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद सांसद के रूप में बहाल होने के एक दिन बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दिल्ली में सरकारी बंगला फिर से आवंटित किया गया है। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा की आवास समिति ने गांधी को उनका पुराना बंगला 12, तुगलक लेन आवंटित किया है। आपराधिक मानहानि मामले में सूरत अदालत की सजा के बाद मार्च में सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद, राहुल गांधी ने प्रोटोकॉल के अनुरूप, अप्रैल में मध्य दिल्ली में अपना आधिकारिक आवास खाली कर दिया। एक अयोग्य सांसद सरकारी आवास का हकदार नहीं है और उसे आधिकारिक आवास खाली करने के लिए एक महीने का समय मिलता है।

लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने उन्हें अपना आधिकारिक बंगला खाली करने के लिए कहा था, जहां वह 2005 से रह रहे थे। अपने आधिकारिक आवास से बाहर निकलते हुए, राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें सच बोलने के लिए “दंडित” किया जा रहा है और कहा कि वह अब उस घर में नहीं रहना चाहते क्योंकि भारत के लोगों द्वारा उन्हें दिया गया बंगला “छीन लिया गया”। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने का आदेश दिया और कहा कि हालांकि उनकी टिप्पणियां अच्छी नहीं थीं, लेकिन संसद से उनकी अयोग्यता उनके मतदाताओं को प्रभावित करेगी।

 


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