दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पी चिदंबरम को जमानत देने से इनकार किया

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई आशंका नहीं है, लेकिन यह संभव है कि चिदंबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते है।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया मामले से संबंधित पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा दायर जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आईएनएक्स घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली एकल न्यायाधीश पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था।

बचाव पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने अभियोजन पक्ष की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि चिदंबरम के बाहर भागने का कोई जोखिम नहीं है और उनके खिलाफ सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई सबूत नहीं है। इस दौरान चिदंबरम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अभियोजन पक्ष की दलीलों को दरकिनार करते हुए उनका बचाव किया। इस मामले में चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम का नाम पीटर और इंद्राणी मुखर्जी द्वारा लिया गया था, जो वर्तमान में इंद्राणी की बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में मुंबई की जेल में बंद हैं। इस संबंध में ईडी ने भी 2017 में चिदंबरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

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