मोदी सरनेम मामले में रांची कोर्ट ने राहुल गांधी को 4 जुलाई को पेश होने के निर्देश दिए

New Delhi: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें और भी बढ़ गई है. दरअसल गुजरात कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद अब रांची कोर्ट ने उन्हें आखिरी समन जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी को 4 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश भी दिया है. बता दें कि राहुल गांधी के वकील ने पूर्व में उनकी उपस्थिति को लेकर छूट की अर्जी दाखिल की थी.

गौरतलब है कि साल 2019 में शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी द्वारा रांची कोर्ट में मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर कराया था, जिसपर सुनवाई करते हुए रांची कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था. इसपर राहुल गांधी के वकील ने बीती फरवरी उनकी उपस्थिति को लेकर छूट की अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने तीन मई को खारिज करते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए थे. अब रांची कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को एक और हालिया समन जारी किया गया, जिसपर राहुल के वकील ने 15 दिनों का समय मांगा था. इसपर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी की पेशी के लिए 4 जुलाई की तारीख तय की है.

हालांकि शिकायतकर्ता के वकील कुशल अग्रवाल ने राहुल गांधी की पेशी में देरी को लेकर कड़ा विरोध जताया है. उनका कहना है कि कोर्ट द्वारा पहले ही छूट के लिए उनकी याचिका खारिज करने के बावजूद भी उनका व्यक्तिगत रूप से पेश होने का कोई मूड नहीं है. मगर उन्हें कोर्ट की कार्यवाही का सामना करना होगा और पेश होना होगा. साथ ही शिकायतकर्ता के वकील कुशल अग्रवाल का कहना है कि राहुल गांधी को कोर्ट की तरफ से यह आखिरी समन है. बावजूद इसके अगर वो नहीं आते, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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