‘ED डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाना अवैध’, सुप्रीम कोर्ट से सरकार को झटका

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तगड़ा झटका देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल को घटा दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि संजय मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक ही रहेगा. केंद्र सरकार ने लगातार तीसरी बार संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ा दिया था. सरकार की नियुक्ति के हिसाब से मिश्रा 18 नवंबर को रिटायर होते. कोर्ट ने कहा है कि सरकार 15 दिन में ईडी के नए डायरेक्टर की नियुक्ति कर सकती है.

सरकार की ओर से ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाने की शक्ति सरकार के पास है, लेकिन यह विस्तार अवैध और मौजूदा डायरेक्टर 31 जुलाई तक ही ईडी में सेवारत रहेंगे. बता दें कि केंद्र सरकार ने संजय मिश्रा को पहली बार 18 नवंबर 2018 को ईडी का डायरेक्टर बनाया था.

इसके बाद सरकार ने बीच में एक-एक साल के लिए उनके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया था. शीर्ष अदालत ने मिश्रा की लगातार तीसरी बार नियुक्ति को चैलेंज देने वाली याचिका पर पिछले साल 12 दिसंबर को सरकार से जवाब मांगा था. शीर्ष अदालत ने मिश्रा की लगातार तीसरी बार नियुक्ति को चैलेंज देने वाली याचिका पर पिछले साल 12 दिसंबर को सरकार से जवाब तलब किया था. इसके बाद कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए 8 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

संजय मिश्रा 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी (IRS) हैं. संजय मिश्रा को ईडी का पूर्वकालिक डायरेक्टर बनाए जाने से पहले अक्टूबर 2018 में उन्हें तीन महीने के लिए अंतरिम निदेशक बनाया गया था. मिश्रा को आर्थिक विशेषज्ञ भी कहा जाता है और इनकम टैक्स के कई अहम मामलों की जांच में अहम भूमिका भी निभा चुके हैं. यही वजह है कि उन्हें ईडी चीफ नियुक्त किया गया था. ईडी चीफ बनने से पहले मिश्रा दिल्ली में इनकम टैक्स विभाग में चीफ कमिश्नर पद पर तैनात थे.

News Source Link:


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/tarunrat/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427