‘गाजा में नरसंहार रोके इजरायल’,इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला, दिया एक महीने का वक्त

Israel-Hamas War:'गाजा में नरसंहार रोके इजरायल',इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला, दिया एक महीने का वक्त

Israel-Hamas War: संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अंतरराष्ट्रीय अदालत ने इजरायल से गाजा में नरसंहार रोकने और ऐसी गतिविधियों को भड़काने वालों को सजा देने के लिए कहा है. इस बात की जानकारी रॉयटर्स ने दी. वर्ल्ड कोर्ट ने इजरायल से कहा है कि वह गाजापट्टी में अपने हमले में हुई मौतों और नुकसान का पूरा हवाला दें और किसी भी तरह की गंभीर चोट या नुकसान को रोके.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इजरायल यह सुनिश्चित करें कि उनकी सेना गाजा में नरसंहार नहीं करें और वहां मानवीय स्थिति में सुधारवादी कदम उठाएं. इसके साथ ही अदालत ने इजरायल से इस मामले में एक महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है. संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत का कहना है कि वह इजराइल पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाने संबंधी मामले को खारिज नहीं करेगी. गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल के युद्ध में 26000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं. ये संघर्ष 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के जवाब में शुरू हुआ, जिसमें महिलाओं और बच्चों की भी मौत हुई है.

क्या कहा अदालत ने?

अदालत ने आज कहा कि इजरायल को अपने सैनिकों को फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार करने से रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए. कोर्ट ने आगे कहा कि वह इजरायल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार मामले को खारिज नहीं करेगी. वहीं, इजरायल ने दक्षिण अफ्रीका के आरोपों को झूठा और बेहद विकृत बताते हुए कहा कि वह नागरिकों की क्षति से बचने के लिए हरसंभव प्रयास करता है.

अदालत के अध्यक्ष जोन ई. डोनोग्यू ने कहा, “अदालत इस क्षेत्र में सामने आ रही मानवीय त्रासदी की सीमा से भली-भांति अवगत है और लगातार हो रही जान-माल की क्षति और मानवीय पीड़ा के बारे में बेहद चिंतित है.” दरअसल, दक्षिण अफ्रीका ने अदालत से कहा था कि वह इजरायल से गाजा में और उसके खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को तुरंत निलंबित करने के लिए कहे.  हालांकि, इंटरनेशनल कोर्ट ने दक्षिण अफ्रीका की इस याचिका को अस्वीकार कर दिया. अदालत ने फैसला सुनाया कि इजरायल को मौत और क्षति को सीमित करने का प्रयास करना चाहिए.

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