एमसीडी मेयर इलेक्‍शन के लिए दिल्‍ली सरकार ने एलजी को फिर भेजा प्रस्‍ताव

Delhi:  दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर उपराज्यपाल विनय सक्सेना को एक बार फिर प्रस्ताव भेजा है. दिल्ली सरकार की तरफ से एमसीडी मेयर चुनाव कराए जाने की तारीखों का प्रस्ताव भेजा गया है. 13 और 14 फरवरी को मेयर चुनाव कराए जाने का सुझाव भेजा गया है. हालांकि, उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही तारीख तय होगी.

इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली नगर निगम के प्रोटेम पीठासीन अधिकारी और एमसीडी कमिश्नर को नोटिस जारी किया है. आम आदमी पार्टी के मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया. याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने कहा कि मेयर का चुनाव पिछले साल दिसंबर में होना था, लेकिन अब तक नहीं हो पाया है.

उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243आर में कहा गया है कि मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. सुप्रीम कोर्ट ने ए.एम. सिंघवी की इस दलील पर भी ध्यान दिया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 76 के अनुसार मेयर या उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर को निगम की बैठक की अध्यक्षता करनी होती है और तीन पदों (मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों) के लिए एक साथ चुनाव कराना कानून के विपरीत है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक जवाब मांगा है.

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