चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दोबारा होगी वोटों की गिनती, SC ने कहा- वैध माने जाएंगे 8 वोट

Chandigarh Mayer Election:चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दोबारा होगी वोटों की गिनती, SC ने कहा- वैध माने जाएंगे 8 वोट

New Delhi: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई कथित गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सख्त निर्देश देते हुए दोबारा काउंटिंग कराने के निर्देश दिए हैं. इतना ही नहीं चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि जिन 8 वोटों को अमान्य घोषित किया गया था. अब गिनती के दौरान उन्हें मान्य किया जाएगा.

सीजेआई की बेंच ने इससे पहले सोमवार को सुनवाई में रिटर्निंग ऑफिसर ने कुबूल किया था कि उन्होंने ही बैलट पेपर पर क्रॉस लगाया था. कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर से पूछताछ के बाद चुनाव से संबंधित सारे ऑरिजनल वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मंगाए थे, जो कोर्ट रूम पहुंचे. रिटर्निंग ऑफिसर का वीडियो और बैलेट पेपर भी कोर्ट रूम में जमा कर दिए गया .

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है. आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद कुलदीप कुमार ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में 8 वोट अवैध करार दिए जाने के पीठासीन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को जमकर फटकार लगाई थी. कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के आरोप में अनिल मसीह के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात भी कही है. कोर्ट ने कहा कि नए सिरे से चुनाव कराने के बजाए 30 जनवरी को हुए मतदान के आधार पर ही चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव होना चाहिए.

मेयर चुनाव में क्या हुआ था?

बता दें कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था. इस चुनाव में कांग्रेस-आप गठबंधन के पास कुल 20 वोट और भाजपा के पास 16 वोट थे. संख्या बल देखें तो आप और कांग्रेस के पक्ष में था लेकिन चुनाव बीजेपी जीत गई. दरअसल रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस-आप गठबंधन के 8 वोटों को इनवैलिड यानी अमान्य करार दिया था और बीजेपी के मनोज सोनकर को विजेता घोषित किया था. इस पर काफी बवाल कटा. एक वीडियो भी शेयर किया गया और इसके आधार पर आरोप लगाया जा रहा था कि ऑफिसर अनिल मसीह ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की.

नए सिरे से चुनाव की मांग

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस पादरीवाला ने कहा कि मसीह ने कल जो बयान दिया था वह गलत था. वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने बेंच से कहा कि कृपया धारा 38(3) देखें, स्पष्ट तौर पर नए सिरे से चुनाव कराना चाहिए. याचिका में भी यही मांग की गई है. मनिंदर सिंह हाल ही में इस्तीफा देने वाले मेयर मनोज सोनकर की तरफ से कोर्ट में दलीले दे रहे हैं.

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