AAP नेता सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, 24 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई जमानत

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत सोमवार को 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू को मेडिकल रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि तीन अस्पतालों ने जैन के लिए सर्जरी की सिफारिश की है।

शीर्ष अदालत ने 26 मई को जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। ईडी ने जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में पिछले साल 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, सिंघवी ने कहा कि तीन अस्पतालों ने जैन के लिए सर्जरी की सिफारिश की है।

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