मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ा झटका, झारखंड हाई कोर्ट से याचिका खारिज

Rahul Gandhi in defamation case: मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ा झटका, झारखंड हाई कोर्ट से याचिका खारिज

Jharkhand:कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. 2018 में अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल  गांधी की याचिका को खारिज कर दिया. अब इस मामले में राहुल के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलेगा.  मानहानि मामले में उनकी याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. ये गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से जुड़ा है मामला है. राहुल गांधी निचली अदालत की ओर से जारी किए गए समन के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया.

अमित शाह को लेकर दिया था विवादित बयान

राहुल ने 2018 में बेंगलुरु में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजिनक टिप्पणी की थी. उस समय बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था. राहुल ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. 16 फरवरी को राहुल गांधी का लिखित पक्ष कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद जस्टिस अंबुज नाथ की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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