Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल की 7 दिन के लिए जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज,2 जून को करना होगा सरेंडर

Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल की 7 दिन के लिए जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज,2 जून को करना होगा सरेंडर

Arvind Kejriwal Bail: दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उन्हें अब 2 जून को कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा. बता दें कि सीएम केजरीवाल ने अपनी मेडिकल जांच का  हवाला देते हुए अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए आगे बढ़ाने की अपील की थी.

Arvind Kejriwal Bail: क्‍या है मामला

बता दें कि हाल ही में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें CM अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी. आम आदमी पार्टी के मुताबिक सीएम केजरीवाल को अभी PET-CT स्कैन के साथ ही कई दूसरे टेस्ट से गुजरना है. इसलिए उन्होंने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का समय मांगा था.

Arvind Kejriwal Bail: क्या दी गई थी दलील?

केजरीवाल की तरफ से सिंघवी कोर्ट में पेश हुए थे और कहा था कि मेडिकल टेस्ट के लिए अंतरिम ज़मानत की अवधि  7 दिन बढ़ाने की ज़रूरत है. इस पर जस्टिस माहेश्वरी ने पूछा था कि आपने पिछले हफ्ते इस मामले को क्यों नहीं उठाया, जब जस्टिस दीपांकर दत्ता की अवकाशकालीन बेंच बैठी थी. जस्टिस दत्ता उस बेंच में शामिल थे जिसने चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.

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सिंघवी की ओर से जवाब दिया गया था कि डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट कराने के लिए कहा है. जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते. आप चीफ जस्टिस के सामने मामला रखिए. वही सुनवाई के लिए लिस्ट करने को लेकर फैसला लेंगे. सिंघवी ने फिर कहा, “इसकी तत्काल जरूरत है क्योंकि 20 दिन की अंतरिम जमानत खत्म हो रही है और मेडिकल टेस्ट करवाना भी बेहद जरुरी है. मैं सिर्फ अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की ही मांग कर रहा हूं.”

Arvind Kejriwal Bail: 21 मार्च से जेल में थे सीएम केजरीवाल

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे. हालांकि, केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे. केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वह घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे.

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