हाईकोर्ट से आज़म ख़ां की जमानत याचिका ख़ारिज, परिवार संग रहेंगे जेल में बंद

प्रयागराज: रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद आज़म ख़ां को बड़ा झटका लगा है.  आज़म ख़ां और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म ख़ां को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी है.  जस्टिस सुनीत कुमार की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 19 नवंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था. आज यानि गुरुवार को उन्होंने जमानत की याचिका को ख़ारिज कर दिया. आज़म ख़ां पर रामपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के साथ वक्फ बोर्ड की संपत्ति को जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने का आरोप है. साथ ही साथ उन पर अपने बेटे अब्दुल्ला आज़म ख़ां का फर्ज़ी आयु प्रमाण पत्र बनवाने का मामला भी दर्ज है. वहीं, उनके बेटे पर फर्ज़ी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने का आरोप है. फिलहाल आज़म ख़ां, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म और  विधायक पत्नी डॉ. तजीन फातिमा सीतापुर जेल में बंद हैं.

आज़म के ऊपर रामपुर के भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज़ करवाई थी. अब उन्होंने इस मामले सीबीआई जांच की भी मांग की है. इसके लिए आकाश ने सीबीआई डायरेक्टर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है. उन्होंने अपने पत्र में शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया है. बता दें, आकाश ने अब्दुल्ला आज़म सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ़ केस दर्ज़ करवाया था.

गौरतलब है कि शत्रु संपत्ति के मामले के अलावा आज़म ख़ां को जून में तीन मामलों में जमानत मिली थी.  जिन मामलों में आज़म ख़ां  को जमानत मिली थी, वो सभी यतीमखाने से संबंधित थे. लेकिन इसके बाद शत्रु संपत्ति और फर्ज़ी कागजात के मामले में वो अभी जेल में बंद हैं.

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