यूपी कैबिनेट में ‘लव जिहाद’ पर अध्यादेश पास, दोषी पाए जाने पर होगी जेल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ‘लव जिहाद’ को लेकर एक बड़े फैसले में अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। ‘लव जिहाद’ के लगातार सामने आ रहे मामलों को देखते हुए यूपी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाया है जिसके तहत ‘लव जिहाद’ के मामलों में दोषी पाए जाने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ‘लव जिहाद’ का दोषी पाए जाने पर एक से पांच साल तक कैद की सजा हो सकती है। उन्होंने कहा कि नाबालिग, दलित महिला के धर्म परिवर्तन पर 3 साल से 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।उन्होंने कहा कि यदि कोई अपनी इच्छा से धर्म-परिवर्तन करके शादी करना चाहता है तो इसके लिए 2 महीने पहले जिला मैजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। उन्होंने कहा कि जिला मैजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद शादी के साथ धर्म परिवर्तन किया जा सकता है।

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