ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को हाथरस कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

हाथरस की अदालत ने ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर को गुरुवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मोहम्मद जुबैर पर धारा 153ए (धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295ए ( किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य) के तहत दर्ज मामले में अदालत में पेश किया गया था। हाथरस सीजेएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) हाथरस की अदालत ने हाल ही में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ बी वारंट जारी किया था।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज छह मामलों की जांच के लिए आईजी डॉ प्रीतिंदर सिंह की अध्यक्षता में दो सदस्यों की एसआईटी का गठन किया है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में सीतापुर जिले में बंद मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज एक मामले में जुबैर की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दिया था।

मोहम्मद जुबैर के खिलाफ 1 जून को एक ट्वीट को लेकर हिंदू शेर सेना के जिला अध्यक्ष भगवान शरण ने शिकायत दर्ज कराई थी। मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट में हिंदू संतों – यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को घृणा फैलाने वाले कहा था।

Related Articles

Back to top button