UP News: 6 महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी,योगी सरकार का बड़ा फैसला

UP News: 6 महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी,योगी सरकार का बड़ा फैसलाUP: देश में चल रहे किसान आंदोलन को देखते हुए यूपी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।  अगले 6 माह के लिए उत्तर प्रदेश में कोई भी हड़ताल नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो उसपर आधिकारिक कार्रवाई की जाएगी। यह नियम राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभागों, निगम और प्राधिकरण पर लागू रहेगा।

अपर मुख्य सचिव कार्मिश डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने इस संंबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एस्मा एक्ट लगने के बाद भी अगर कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है, तो हड़ताल करने वालों को एक्ट उल्लंघन के आरोप में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा।

बता दें कि यूपी सरकार पहले भी इसी तरह का फैसला दे चुकी है। राज्य सरकार ने 2023 में भी छह महीने के लिए हड़ताल पर बैन लगा दिया था। उस समय बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे, जिस वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छह महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था।

बिना वारंट होगी गिरफ्तारी

सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत बिना वारंट जारी करे ही पुलिस हड़ताल करने वालों को गिरफ्तार कर सकती है। बता दें कि कई बार सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ जाते हैं। ऐसे में कई बार कार्य प्रभावित होता है। वहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

क्या है एस्मा?

एस्‍मा यानी एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट (Essential Services Management Act) कानून का इस्तेमाल उस समय किया जाता है, जब कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं। इस कानून को हड़ताल को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि यह कानून अधिकतम छह महीने के लिए लगाया जा सकता है।

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