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12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप पर अब फांसी, राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी

नई दिल्ली: 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप पर अब फांसी की सज़ा होगी। दोषियों को मृत्युदंड सहित सख्त सजा के प्रावधान वाले अध्यादेश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर किया। पॉक्सो एक्ट में बदलाव को लेकर सरकार के नए अध्यादेश को राष्ट्रपति ने मंज़ूरी दी है जिसके बाद आज से रेप केस में ये नया कानून लागू हो जाएगा। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

इस कानून के मुताबिक 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप पर अब फांसी की सज़ा होगी। वहीं, 16 साल की कम उम्र की बच्चियों से रेप पर न्यूनतम सज़ा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है।

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