केजरी के लिए अहम दिन, ‘आप’ के 20 अयोग्य MLAS पर HC का फैसला आज

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों को लाभ के पद पर होने के कारण अयोग्य ठहराने के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। आप विधायकों ने केंद्र की अधिसूचना को रद करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और चंदर शेखर की पीठ ने विधायकों, चुनाव आयोग और अन्य पार्टियों द्वारा अपनी-अपनी बहस पूरी करने के बाद 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आप विधायकों ने उनका पक्ष रखे बगैर अयोग्य घोषित करने के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया था। वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि विधायकों की याचिका निराधार है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

आपको बता दें कि अयोग्य करार दिए गए विधायकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। विधायकों के वकील ने तर्क दिया था कि यह अधिसूचना स्वाभाविक रूप से न्याय का घोर उल्लंघन है क्योंकि निर्वाचन आयोग ने मामले में अत्यधिक जल्दबाजी में और याचिकाकर्ताओं को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिए बिना ही इस मामले में फैसला ले लिया। निर्वाचन आयोग द्वारा आप विधायकों को अयोग्य ठहराने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की गई अनुशंसा के बाद कानून व न्याय मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर दी थी कि राष्ट्रपति ने आप के 20 विधायकों को अयोग्य करार देने को मंजूरी दे दी थी।

अयोग्य करार दिए गए विधायकों में अलका लांबा, आदर्श शास्त्री, संजीव झा, राजेश गुप्ता, कैलाश गहलोत, विजेंद्र गर्ग, प्रवीन कुमार, शरद कुमार, मदन लाल खुफिया, शिव चरण गोयल, सरिता सिंह, नरेश यादव, राजेश ऋषि, अनिल कुमार, सोम दत्त, अवतार सिंह, सुखवीर सिंह डाला, मनोज कुमार, नीतिन त्यागी और जरनैल सिंह शामिल हैं।

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