राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

Gujrat: मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना है.

दरअसल, राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान ‘मोदी सरनेम’ को लेकर बयान दिया था. इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी.

हाईकोर्ट के जज जस्टिस हेमंत पृच्छक की बेंच याचिका खारिज करते हुए कहा, राहुल गांधी बिल्कुल अस्तित्वहीन आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं. ‘निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है, बल्कि एक अपवाद है, जिसका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए.’ आवेदक के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं.यहां तक कि इस शिकायत के बाद राहुल गांधी के खिलाफ एक और शिकायत वीर सावरकर के पोते ने दर्ज कराई. सजा पर रोक न लगाना राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होगा. दोषसिद्धि पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं दिया गया. सेशन कोर्ट का आदेश न्यायसंगत एवं उचित है

News Source Link:

Related Articles

Back to top button

Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0