सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र में लग सकता है राष्ट्रपति शासन-MVA

महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और शिवसेना (यूबीटी) ने बुधवार को 16 विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संभावना जताई है. प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिरने की सबसे अधिक संभावना है.

जयंत पाटिल ने किया दावा
पाटिल ने मंगलवार देर रात जलगांव में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, हालांकि, जैसा कि कुछ तिमाहियों में उम्मीद की जा रही है, मध्यावधि चुनाव नहीं हो सकता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय शासन लागू किया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि शिंदे-फडणवीस सरकार मध्यावधि चुनाव कराने से ”डर” रही है और स्थानीय निकायों और बाजार समितियों सहित बाकी सभी चुनावों को यथासंभव टालने के तरीकों पर विचार कर रही है. एनसीपी नेता के रुख का समर्थन करते हुए, शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने बुधवार सुबह कहा कि वह स्थिति के बारे में पाटिल के आकलन से पूरी तरह सहमत हैं.

राउत ने कहा, यह बहुत स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता सुनिश्चित करेगा. ऐसे में राज्य सरकार गिर जाएगी और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा. इसलिए राष्ट्रपति शासन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. शिवसेना (यूबीटी) के नेता ने कहा कि उनकी पार्टी को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शिंदे और अन्य विधायकों को अयोग्य ठहराया जाएगा, बशर्ते सब कुछ कानून के अनुसार हो.

तीसरे एमवीए सहयोगी, कांग्रेस ने ताजा घटनाक्रम पर टिप्पणी नहीं की है, हालांकि इसके शीर्ष नेताओं ने अतीत में कई बार कहा है कि शिंदे सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गिर जाएगी. फिर भी, तीनों दलों को उम्मीद हैं कि जून 2022 में शिंदे के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले एमवीए को हटाए जाने के नौ महीने बाद शीर्ष अदालत का परिणाम राज्य की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है.

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