SC के आदेश के बाद कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट की एक भी घटना नहीं हुई: केंद्र

नई दिल्ली: पुलवामा हमले के बाद देशभर के अलग-अलग हिस्सों में कश्मीरी छात्रों से मारपीट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश अर्टनी जनरल केके वेणुगोपाल ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोर्ट के 22 फरवरी के आदेश के बाद कश्मीरी छात्रों के साथ एक भी मारपीट की घटना नहीं हुई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे कोई भी आदेश देने से फिलहाल इंकार किया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 7 दिनों का और वक्त दिया है. ताकि वह इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर सकें.

दरअसल, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 11 राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया था कि वह देशभर में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें. आपको बता दें कि वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने याचिका दायर कर कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को गाइडलाइन जारी की थी.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कश्मीरी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा था. कश्मीरियों पर हमले की खबरें सामने आने के बाद कश्मीर में बंद का एलान किया गया था. गृह मंत्रालय ने कहा था कि पुलवामा में आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों और छात्रों को धमकी और परेशान करने की रिपोर्ट्स सामने आई हैं. इसलिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि उनकी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएं.वहीं जम्मू में दर्जनों वाहनों को आग लगा दी गई थी. शहर में तीसरे दिन लगातार कर्फ्यू जारी थी. देहरादून में किराए के घरों में रह रहे कुछ कश्मीरी छात्रों ने बताया था कि उनके मकान मालिकों ने उनसे घर खाली करने के लिए कहा, जो कि उनकी संपत्ति पर हमले से डर रहे हैं.

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