सुप्रीम कोर्ट ने बिहार शेल्टर होम मामले में CBI को लगाई फटकार

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को बिहार शेल्टर होम मामले की जांच कर रहे अधिकारी का ट्रांसफर करने पर सीबीआई को फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के तत्कालीन अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव को अवमानना का नोटिस भेज दिया और उन्हें 12 फरवरी को पेश होने का आदेश दिए।
दरअसल, तत्कालीन सीबीआई चीफ ने एजेंसी के पूर्व संयुक्त निदेशक एके शर्मा का स्थानांतरण कर दिया था, जो बिहार के शेल्टर होम मामलों की जांच कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजेंसी से बाहर अधिकारी का स्थानांतरण करना कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए दो आदेशों का उल्लंघन किए जाने को गंभीरता से लिया।
सुप्रीम कोर्ट से बिना मंजूरी लिए 17 जनवरी को शर्मा को तबादला करने पर राव के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। बेंच में जस्टिस दीपक मिश्र और संजीव खन्ना भी शामिल थे।

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