सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का नियम पूरे देश में हो गया लागू, केंद्र ने जारी की अधिसूचना

नई दिल्ली। सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है, आज से (14 जनवरी) देशभर में उनके लिए सरकारी नौकरियों और सरकारी तथा निजी शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति ने इसको अपनी मंजूरी दे दी थी और मंजूरी के बाद अब केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे सामान्य वर्ग परिवार इस आरक्षण के हकदार होंगे जिनकी सालाना कमाई 8 लाख रुपए से कम होगी, जिसके पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन होगी, जिनका घर 1000 स्क्वेयर फीट से कम क्षेत्रफल का हो, अगर घर नगरपालिका में होगा तो प्लाट का आकार 100 यार्ड से कम होना चाहिए और अगर घर गैर नगर पालिका वाले शहरी क्षेत्र में होगा तो प्लाट का आकार 200 यार्ड से कम होना चाहिए।

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