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SC ने खारिज की पवन की पुनर्विचार याचिका, नाबालिग होने का किया था दावा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के चार दोषियों में से एक द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत की तीन न्यायधीशों न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर. बनुमथी और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक चेंबर में सुनवाई के बाद दोषी पवन गुप्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

अदालत ने पाया कि निर्भया कांड के दोषी पवन गुप्ता के किशोर होने के मुद्दे पर अदालतें पहले ही फैसला कर चुकी हैं। अदालत ने कहा कि हम कितनी ही बार वही बातें सुनेंगे? आप इसे पहले ही कई बार उठा चुके हैं। निर्भया मामले के दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर अपराध के समय उसके नाबालिग होने की दलील दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा ठुकराने के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया।

जुवेनाइल बोर्ड ने जनवरी 2013 में घोषणा की थी कि जब पवन ने यह अपराध किया था, उस समय वह किशोर नहीं था। सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पवन कुमार का जन्म प्रमाणपत्र रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और उसके परिजनों ने उम्र की पुष्टि की है, जिसमें कोई विवाद नहीं है।

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