SC ने केंद्र से कहा- दस दिन में बताएं कब होगी लोकपाल की नियुक्ति

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे दस दिन के भीतर लोकपाल की नियुक्ति के बारे में एक समय सीमा तय कर के बताए. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर भानुमति की पीठ ने यह निर्देश दिया है. सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि लोकपाल चयन समिति की शीघ्र ही बैठक होगी.
शीर्ष अदालत ने केन्द्र को दस दिन के भीतर इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में यह संकेत दिया जाना चाहिए की इस नियुक्ति के बारे में क्या कदम उठाये जाने हैं और इसकी समय सीमा क्या है. अटार्नी जनरल ने जब लिखित निर्देशों के प्रासंगिक पैराग्राफ का जिक्र किया तो पीठ ने कहा कि हम चाहते हैं कि संबंधित अधिकारी हलफनामे पर कहें जो कुछ भी वह कहना चाहते हैं.
गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की ओर से वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने कहा कि साढ़े चार साल बाद भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पायी है. इसी संगठन ने लोकपाल की नियुक्त को लेकर याचिका दायर की थी. अदालत के पिछले साल 27 अप्रैल के फैसले के बावजूद लोकपाल की नियुक्ति नहीं होने के कारण एनजीओ कॉमन कॉज ने अवमानना याचिका दायर की है. भूषण ने कहा कि अब समय आ गया है कि शीर्ष अदालत को सरकार द्वारा लोकपाल की नियुक्ति नहीं किए जाने तक संविधान के अनुच्छेद 142 में दिए गए अधिकार का इस्तेमाल कर इसकी नियुक्ति करनी चाहिए.
पीठ ने कहा कि इस मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले वह सरकार का हलफनामा देखना चाहती है. इसके साथ ही पीठ ने इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई के लिये स्थगित कर दी और केन्द्र को इस मामले में दस दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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