
इससे पहले मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘अगर वे दिए गए समय में जवाब देने में विफल रहते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उनके पास कोई जवाब नहीं है और विदेश मंत्रालय (पासपोर्ट) रद्द करने पर आगे बढ़ेगा.’ पासपोर्ट को निलंबित करने का ऐलान करते हुए मंत्रालय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की सलाह पर विदेश मंत्रालय के तहत आने वाले पासपोर्ट कार्यालय ने शुक्रवार को नीरव दीपक मोदी और मेहुल चिनुभाई चोकसी का पासपोर्ट तत्काल प्रभाव से चार हफ्तों के लिए निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 (ए) के तहत की गई है.इसमें कहा गया है कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 (3) (सी) के तहत उन्हें यह जवाब देने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया गया है कि उनका पासपोर्ट जब्त या रद्द क्यों नहीं किया जाए. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी और उसके सहयोगी मेहुल चौकसी को सम्मन भी जारी किया है.
इससे पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी और अन्य के ठिकानों पर छापेमारी कर करीब 5100 करोड़ रुपये के मूल्य की डायमंड, ज्वेलरी आदि सीज किया था. प्रवर्तन निदेशालय लगातार छापेमारी कर रही है. बताया जा रहा है कि छापेमारी की कार्रवाई तब तक चलती रहेगी, जब तक अधिक से अधिक संपत्तियां सीज नहीं हो जाती, जिससे बैंक के पैसे को कवर किया जा सके.
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