सुप्रीम कोर्ट में असम एनआरसी ड्राफ्ट केस पर सुनवाई आज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज मंगलवार को एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन) मुद्दे पर सुनवाई होगी। बता दें कि 30 जुलाई को आखिरी ड्राफ्ट जारी किया गया था जिसमें 40 लाख लोगों का नाम सूची से बाहर रखा गया है। इसमें से 37.59 लाख नामों को अस्वीकार कर दिया गया और 2.89 लाख नामों पर अभी फैसला नहीं हुआ है।
बता दें कि 1951 के बाद से देश में पहली बार अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए इस तरह का कोई कदम उठाया गया है। माना जा रहा है कि इस लिस्ट के जारी होने के बाद बांगलादेश से हो रहे अवैध प्रवास को रोकने में मदद मिलेगी। इस लिस्ट में 25 मार्च 1971 से पहले से रह रहे लोगों को ही असम का नागरिक माना गया है।
उल्लेखनीय है कि एनआरसी में कुल 3,29,91,384 आवेदकों में से अंतिम मसौदे में शामिल किए जाने के लिए 2,89,83,677 लोगों को योग्य पाया गया है। इस दस्तावेज में 40.07 लाख आवेदकों को जगह नहीं मिली है। यह ‘ऐतिहासिक दस्तावेज’ असम का निवासी होने का प्रमाण पत्र होगा।सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एनआरसी के अंतिम ड्राफ्ट के रिलीज के आधार पर अथॉरिटी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नही कर सकती और जिन लोगों के नाम छूट गए है, उन्हें पूरा मौका मिलने के बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा।