सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को 10 करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त पर विदेश जाने की अनुमति दी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश होने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने कार्ति को अदालत की रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त पर विदेश जाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति से INX मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामलों में पूछताछ के लिए 5, 6, 7 और 12 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कार्ति से कहा कि वह ‘कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करें।’ चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा, ‘आपको 10 से 26 फरवरी के बीच जहां जाना हो वहां जाएं लेकिन पूछताछ में सहयोग जरूर करें। कृपया अपने मुवक्किल से कहें कि उन्हें सहयोग करना होगा। आपने सहयोग नहीं किया है। हम कई चीजें कहना चाहते हैं। हम उन्हें अभी नहीं कह रहे हैं।’ पीठ ने कार्ति से 10 करोड़ रुपए जमा कराने के अलावा लिखित में यह देने को कहा है कि वह वापस आएंगे और जांच में सहयोग करेंगे।

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